31 अगस्त को 72वां विमुक्ति दिवस मनाएंगी 193 विमुक्त जनजातियां!

आजादी के बाद से लेकर अब तक पिछड़ेपन का दंश झेल रही विमुक्त घुमंतू जनजातियां हर साल की तरह इस बार भी 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाने जा रही हैं. करनाल के मंगलसेन सभागार में अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतू जनजाति वैलफेयर संघ, हरियाणा की ओर से प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करके यह जानकारी दी गई.प्रेस कांफ्रेंस में DNT संघ की ओर से 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस मनाये जाने सम्बंधी जानकारी दी गई. संघ के अध्यक्ष मास्टर जिले सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे लिए एक त्योहार की तरह है इस बार समस्त विमुक्त घुमंतू समाज 72वां विमुक्ति दिवस 31 अगस्त को करनाल के मंगलसेन सभागार में धूमधाम से मानने जा रहा है.

वहीं अखिल भारतीय विमुक्त घुमंतू जनजाति वैलफेयर संघ के राष्ट्रीय महासचिव बालक राम ने विमुक्त घुमंतू जनजातियों का इतिहास बताते हुए कहा, “गोरिल्ला युद्ध में निपुणता के चलते अंग्रेजों के खिलाफ अभियान छेड़ने वाली इन जनजातियों पर दबिश डालने के लिए 1871 में अंग्रेजी हुकूमत ने जैराइम पेशा काला कानून (क्रीमिनल ट्राइब एक्ट) लगा दिया. इन जनजातियों पर काला कानून लगाकर, समाज में इनके प्रति नफरत फैलाने के मकसद से अंग्रेजों ने इनकों जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया. कानून के तहत इन लोगों को गाँव व शहर से बाहर जाने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट के यहां अपना नाम दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया था ताकि पता रहे कि ये लोग कहां, क्यों और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं. सबसे पहले इस कानून को उत्तर भारत में लागू किया गया.”

बता दें कि 1876 में क्रीमिनल ट्राइब एक्ट को बंगाल प्रांत पर भी लागू किया गया और 1924 तक आते-आते इस कानून को पूरे भारत में रहने वाली सभी करीबन 193 जनजातियों पर थोप दिया गया. 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया लेकिन ये लोग आजादी के पांच साल बाद तक भी गुलामी का दंश झेलते रहे और गांव के नंबरदार और पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के लिए मजबूर रहे. आखिरकार 1948 में बैठाई गई क्रीमिनल ट्राइब एक्ट इन्क्वारी कमेटी ने 1949-50 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जिसमें देश की ऐसी 193 जातियों को है 31 अगस्त सन 1952 को संसद में बिल पास होने के बाद इस दंश से मुक्त किया गया. उस दिन से इन जनजातियों को विमुक्त जाति अर्थात डिनोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है. 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगने से लेकर 31 अगस्त 1952 तक यानी करीबन 82 साल तक आजाद भारत में भी ये लोग गुलामी का दंश झेलते रहे. पूरे देश में विमुक्त घुमंतू जनजाति की आबादी करीबन 20 से 25 करोड़ है इनमें से अधिकतर लोग आज भी खुले आसमान, पुलों के नीचे, सीवरेज के पाइपों, तिरपालों में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं.

वहीं विमुक्त एवं घुमंतू कर्मचारी वैलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन लाल माहला ने बताया कि 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के मौके पर मुख्य अथिति के तौर पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव वहीं विशिष्ट अथिति के तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एस पी बघेल, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, करनाल से लोकसभा सांसद भाटिया और राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार शामिल रहेंगे. इसके अलावा शाहबाद से विधायक रामकरण, घरौंडा से विधायक हरविंद्र सिंह कल्याण, रतिया से विधायक लक्षमण नापा, इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर, करनाल से मेयर रेणु बाला गुप्ता और डीएनटी बॉर्ड के चैयरमेन डॉ बलवान सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

घुमंतू परिवारों पर बारिश का कहर, भूखे रहने को मजबूर!

देशभर में जारी भारी बारिश के कारण उत्तरी भारत में लोगों का जीवन अस्त-वयस्त हो गया है. इस बीच चंडीगढ़ से सटे पंजाब के मुल्लापुर गांव में विमुक्त घुमंतू परिवारों पर भी यह बारिश आफत बनकर टूटी है. गुज्जर बकरवाल समुदाय से जुड़े परिवार अपने पालतू पशुओं के साथ बरसाती नदी की तलहटी में जीवन बिता रहे हैं इस बीच एक हफ्ते से जारी भारी बारिश के कारण घुमंतू समुदाय के लोगों के पशु पानी के बहाव में फंस गए.

विमुक्त घुमंतू समुदाय से आने वाले करीबन 65 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया, “हम लंबे समय से बरसाती नदी की तलहटी में अपने पशुओं के साथ रह रहे हैं. इस बीच बारिश के कारण नदी में पानी का तेज बहाव आया और हमारे पशु पानी के बहाव में फंस गये. पिछले दो तीन दिन से कुछ नहीं खा पाये हैं हम केवल गाय के दूध की चाय बनाकर गुजारा करने को मजबूर हैं. सरकार की ओर से हमारी मदद के लिए यहां तक कोई नहीं आया है”

इस तरह के मौसम में बेघर घुमंतू परिवारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. देश में विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदाय की जनसंख्या 20 करोड़ के आस पास है. 2008 में आई रैनके कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में विमुक्त घुमंतू समुदाय के 50 फीसदी लोगों के पास अपने दस्तावेज और मकान नहीं है यहां तक की मकान बनाने के लिए जमीन भी नहीं है.

विमुक्त घुमंतू समुदाय की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी घुमंतू जीवन यापन करने को मजबूर हैं. देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद सरकार 2022 तक बेघर परिवारों को पक्के मकान देने का काम करेगी लेकिन पक्का मकान देना तो दूर विमुक्त घुमंतू समुदाय के लोगों को जमीन तक नहीं मिल पाई है.

6 साल में 15 करोड़ विमुक्त घुमंतू आबादी को मिला पीएम मोदी की एक विदेश यात्रा के खर्च से भी कम बजट!

देश में विमुक्त घुमंतू एवम अर्धघुमंतू जनजातियों की आबादी 15 करोड़ के आस-पास है. विकास के दृष्टिकोण से विमुक्त घुमंतू और अर्धघुमंतू जनजातियां देश का सबसे अंतिम लोगों का समुदाय है. महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी सरकारी योजना देश के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए यानी योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि देश के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे. लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी विमुक्त घुमंतू जनजातियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है. विकास के लिए बनाई गईं सरकारी योजनाएं इन जनजातियों तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देती हैं.   

ऐतिहासिक दृष्टि से विमुक्त-घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियां जल-जंगल और जमीन के रक्षक रहे हैं. विमुक्त घुमंतू जनजातियों ने एक लंबा दौर जंगलों में रहकर बिताया है. जंगल के रास्तों के जानकार होने और गोरिल्ला युद्ध कला में निपुण होने के चलते ये लोग अंग्रेजों  को चकमा देने में कामयाब रहे. विमुक्त घुमंतू जनजातियों की गोरिल्ला युद्ध में निपुणता के चलते अंग्रेजी हुकूमत इन जनजातियों से परेशान थी. इन लोगों पर दबिश डालने के लिए अंग्रेजों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा दिया. क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बाद  इन जनजातियों पर अंग्रेजी हुकूमत का दमन बढ़ गया. 1857 की क्रांति में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाली विमुक्त घुमंतू जनजातियों की स्थिति आजाद भारत में दयनीय है.              

1949 में बनी अयंगर कमेटी की सिफारिश को मानते हुए केंद्र सरकार ने 31 अगस्त 1952 को इन जनजातियों को ‘डिनोटिफाई’ किया. देश आजाद होने के बाद 5 साल 16 दिनों तक भी विमुक्त घुमंतू जनजातियां गुलाम बनी रहीं. 31 अगस्त 1952 तक इन जनजातियों से जुड़े लोगों को गांव व शहर से बाहर जाने के लिए गांव के मुखिया व शहर के संबंधित अधिकारी के यहां नाम दर्ज करवाकर जाना होता था. इस तरह यह विमुक्त जनजातियां आजाद भारत में भी 5 साल तक गुलामी का दंश झेलती रही.  

रैनके कमीशन-2008 के अनुसार देशभर में 198 विमुक्त जनजातियां और 1500 घुमंतू एवं अर्धघुमंतू जनजातियां हैं. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन जनजातियों में से 50 फीसदी लोगों के पास अपने दस्तावेज नहीं हैं तो वहीं 98 फीसदी लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है. आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से देश के सबसे पिछड़े समुदाय का सरकारी योजनाओं पर पहला हक होना चाहिए लेकिन आजादी से लेकर अब तक की सभी सरकारों ने विमुक्त घुमंतू जनजातियों के उत्थान को सबसे अंतिम पायदान पर रखा है.

विमुक्त घुमंतू जनजातियों के विकास को लेकर सरकार की गंभीरता कोे समझने के लिए पिछले 6 साल के बजट को समझा जा सकता है. पिछले 6 साल के बजट में विमुक्त घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए केवल 45 करोड़ रुपये की राशि दी गई है. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत चार आयोग आते हैं जिनमें से एक डीएनटी आयोग भी है इसके अलावा एससी-एसटी आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और सफाई कर्मचारी आयोग भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन हैं.      

2015-16 के बजट में विमुक्त घुमंतू एवं अर्धघुमंतू आयोग के लिए केवल 91 लाख और डीएनटी जनजातियों से जुड़ीं विकास योजनाओं के लिए महज 4.50 करोड़ रुपये दिए गए. यानी 2015-16 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 6 हजार 524 करोड़ के बजट में से इन जनजातियों के हिस्से में केवल 5.41 करोड़ रुपये की राशि आई.

वहीं 2016-17 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 6 हजार 565 करोड़ का बजट दिया गया लेकिन इसमें से भी डीएनटी आयोग को केवल 6.59 करोड़ का बजट मिला.

साल 2017-18 में विमुक्त जनजातियों के विकास के लिए बजट में पिछले बजट की तुलना में एक करोड़ रुपये से भी कम की बढ़ोतरी की गई. 2017-18 के बजट में विमुक्त जनजातियों के विकास के लिए कुल 7.32 करोड़ का बजट दिया गया जबकि इस साल मंत्रालय को 6 हजार 908 करोड़ का बजट दिया गया था. 

2018-19 में इन जनजातियों के हिस्से केवल 9 करोड़ का बजट आया वहीं मंत्रालय को 7 हजार 750 करोड़ का बजट मिला.  

YEAR2015-162016-172017-182018-192019-202020-21
Budget in CR
National commission for DNT .91 2.09 1.92
Schemes for development of DNT 4.50 4.50 5.40 10 10 11.24
पिछले 6 साल में विमुक्त घुमंतू जनजातियों को मिला बजट

इसी तरह 2019-20 के बजट में भी केंद्र सरकार की ओर से इन जनजातियों के उत्थान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया. 2019-20 के बजट में केवल एक करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ महज 10 करोड़ की राशि दी गई. जबकि मंत्रालय के कुल बजट में पिछले साल के बजट की अपेक्षा करीबन एक हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई. 2019-20 में मंत्रालय के 8 हजार 885 करोड़ के बजट में से विमुक्त घुमंतू जनजातियों के हिस्से केवल 10 करोड़ का बजट आया.

वहीं 2020-21 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के 10 हजार 103 करोड़ के बजट में से डीनोटिफाइड ट्राइब्स को केवल 11.24 करोड़ का बजट दिया गया.  

वर्ष 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
बजट (करोड़) 6,524 6,565 6,908 7,750 8,885 10,103
सामााजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पिछले 6 साल का बजट

पिछले 6 साल में विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए उत्थान के लिए केवल 45 करोड़ खर्च किए गए यानी सामाजिक न्याय मंत्रालय के पिछले 6 साल के 35 हजार 954 करोड़ के कुल बजट में से विमुक्त घुमंतू जनजातियों के हिस्से महज 45 करोड़ रुपये का बजट आया है.

आजादी से लेकर अब तक डीएनटी समुदाय के विकास के लिए कईं कमेटियां और आयोग बनाए गए लेकिन किसी भी आयोग और कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया. सबसे पहले 1949 में अयंगर कमेटी बनाई गई. 1967 में लोकूर कमेटी, रैनके कमीशन-2008 और इदाते कमीशन-2018. सभी आयोग और कमेटियों ने समय-समय पर अपनी सिफारिशें दी लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. वहीं रैनके कमीशन और इदाते कमीशन की रिपोर्ट चर्चा के लिए संसद में भी पेश नहीं की गई हैं.