कंगना रनौत पर चलेगा ‘राष्ट्रद्रोह’ का केस, किसान आंदोलन पर विवादित बयान को लेकर कोर्ट ने की याचिका स्वीकार!
बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान को लेकर दायर याचिका पर आगरा की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है. अदालत के इस आदेश के बाद कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोह सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का रास्ता खुल गया है.
सितंबर 2024 में आगरा के वकील और बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामशंकर शर्मा ने कंगना रनौत के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी. शिकायत में कहा गया कि कंगना ने एक मीडिया इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर अशोभनीय और भड़काऊ बयान दिया था. कंगना ने कथित तौर पर कहा था कि “किसानों के आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर जैसी घटनाएं हुईं और अगर तीन कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं.”
बुधवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया. अब अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई की तारीख तय करेगी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंगना रनौत ने अपने बयानों से किसानों और क्रांतिकारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जो भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.
अगली सुनवाई में अदालत तय करेगी कि कंगना रनौत के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-A (राष्ट्रद्रोह) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए या नहीं. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मामला ट्रायल तक पहुंचता है तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर एक अहम बहस खड़ी कर सकता है.
इस मामले पर अब तक कंगना रनौत या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. वहीं, याचिकाकर्ता वकील रामशंकर शर्मा का कहना है कि किसी को भी देश के किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का अधिकार नहीं है. अदालत ने जो फैसला लिया है, वह न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है.
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