कोर्ट ने बृजभूषण को तलब किया, कहा, “बृजभूषण के खिलाफ जांच के लिए प्रयाप्त सबूत”
महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के प्रयाप्त सबूत थे जिनके आधार पर सासंद के खिलाफ केस में आगे बढ़ा जा सकता था. कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण को तलब किया है.
मामले पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने बृज भूषण को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को भी तलब किया है.
दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृज भूषण के खिलाफ 15 जून को धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं तोमर पर भी आईपीसी की धारा 109, 354, 354ए और 506 के मामला दर्ज किया गया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी है और 1 अगस्त तक जवाब मांगा है. बता दें कि पोक्सो मामले में बृजभूषण के खिलाफ पीड़िता की ओर से बयान बदले जाने पर राहत मिली है लेकिन अब कोर्ट ने फिर से बृजभूषण को पेश होने का नोटिस जारी किया है.