पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दो साल बाद मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत!

 

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है. पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक दलित युवती की मौत हो गई थी, पत्रकार कप्पन को हाथरस जाते वक्त मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद उनपर यूएपीए लगाकर जेल भेज दिया गया था.

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल में अपने घर जाने से पहले कप्पन को छह सप्ताह तक दिल्ली में रहना होगा और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पुलिस को रिपोर्ट करना होगा.

सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कप्पन की रिहाई के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि वह सितंबर 2020 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक बैठक में उपस्थित हुए थे, जिसके दौरान यह निर्णय लिया गया था कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को हिंसा के लिए उकसाएंगे” वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कप्पन और उनके सह-आरोपी हाथरस में “अशांति पैदा करने” और “दलित आबादी के बीच हिंसा भड़काने संबंधित साहित्य बांटने के लिए जा रहे थे.

चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में कहा कि, “प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है”