रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी!

केरल की एक अदालत ने पतंजली संस्थान के प्रमुख रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. केरल के औषधि नियामकों ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उसके स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके खिलाफ केरल की एक अदालत में केस चल रहा था और 16 जनवरी को अदालत में पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
पत्रिका में छपी खबर के अनुसार कन्नूर के नेत्र रोग विशेषज्ञ के.वी. बाबू द्वारा कई शिकायतें दर्ज किए जाने के बाद, नवंबर 2023 में, केरल के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य भर के अपने कार्यालयों से पतंजलि के खिलाफ औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, (डीएमआर अधिनियम) 1954 का उल्लंघन करने के आरोप में कानूनी कार्यवाही शुरू करने को कहा था.
सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया. सभी आरोपियों को जमानती वारंट,” पलक्कड़ अदालत द्वारा 16 जनवरी, 2025 को दर्ज मामले की स्थिति में उल्लेख किया गया है. विज्ञापनों में दावा किया गया था कि पतंजलि आयुर्वेद के कुछ उत्पाद उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. हालांकि, डीएमआर अधिनियम के तहत ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध है.
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