पिछले दरवाजे से नौकरियों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव, HKRN अध्यक्ष पर कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना!

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव और एचकेआरएन के अध्यक्ष विवेक जोशी और एचकेआरएन सीईओ अमित खत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाई कोर्ट द्वारा यह जुर्माना एचकेआरएन में पिछले दरवाजे से अस्थाई नियुक्तियां करने संबंधी मामले में लगाया गया है.

अधिकारियों पर यह जुर्माना अवमानना ​​याचिका पर जवाब दाखिल न करने पर लागाया गया. एचकेआरएन के तहत पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की गईं. न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने ये आदेश तब पारित किए जब अधिकारी अधिवक्ता जगबीर मलिक न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत दायर याचिका का जवाब देने में विफल रहे.

13 अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य नामक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक सामान्य निर्देश जारी किया, जिसके तहत हरियाणा सरकार और उसके सभी विभागों के पदाधिकारियों को किसी भी पद पर नियुक्ति करने से रोक दिया गया.

वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता श्वेता ढुल्ल ने एक्स पर लिखा

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